ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना के तहत | सावित्रीबाई फुले आधार योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा छात्रों को 60,000/- प्रति वर्ष दिए जाएंगे
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2024 में "ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" शुरू की है । इस योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य के गरीब छात्रों को
60,000 रुपये तक मिलेंगे। रहने के खर्च, आवास और भोजन के लिए
60,000/- प्रति वर्ष ताकि वे अपनी भविष्य की पढ़ाई जारी रखसकें।
इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जो अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण घर से दूर शहरी भाग में पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं। छात्रों की इन सभी समस्याओं समाधान मिलेगा , "ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" द्वारा किया जाएगा, जो खर्च, आवास और भोजन के लिए विविध राशि भी प्रदान की जाएगी । कुल राशि
₹60,000 होगी , जो शहर के आधार पर बदला जा सकता है।
"ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं, आवेदन कैसे करें, आधिकारिक वेबसाइट, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदन ।
"ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना"
महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
राज्य सरकार ( महाराष्ट्र राज्य )
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग
महाराष्ट्र राज्य के ओबीसी (OBC) वर्ग के छात्र को मिलेगा ।
ऑफ़लाइन / ऑनलाइन कर सकते है ।
आधिकारिक वेबसाइट:-
5. मोबाइल नंबर
OTP के लिए ।
6. गैर-स्थानीय निवास पर किराये और निवास की पुष्टि करने वाला नोटरीकृत शपथ पत्र ।
8. अनाथ श्रेणी के लिए अनाथ प्रमाण पत्र / विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि वाले ओबीसी (OBC) छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत ₹60,000/- प्रति वर्ष मिलेंगे।
2. "ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" के तहत एक जिले से लगभग 600 पात्र छात्रों को लाभ मिल सकता है।
3. इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री खरीद सकेंगे और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।
4. "ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना" से अनुसूचित जाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा।
5. डीबीटी
(DBT) का उपयोग करके, पैसा छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
6. इस प्रकार की छात्रवृत्ति योजना से वंचित हैं उन छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
1. छात्र उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. विकलांग श्रेणी में आने वाले छात्रों के लिए 40% से अधिक विकलांग होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
3. छात्रों को कॉलेज में न्यूनतम 75% उपस्थिति दर बनाए रखनी होगी तबी इस योजना का पात्र माना जायेगा।
4. आवेदक
(Candidate) के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उम्मीदवार को अपने स्वयं के शहर के अलावा किसी अन्य शहर में अध्ययन करते समय एक कमरा या हॉस्टल किराए पर लेना चाहिए।
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